SSY Scheme 2026 की पूरी जानकारी हिंदी में। जानें पात्रता, ब्याज दर (8.2%), टैक्स छूट और खाता खोलने की प्रक्रिया। अपनी बेटी के सुरक्षित भविष्य के लिए आज ही निवेश शुरू करें!
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए भारत सरकार की एक बेहतरीन बचत योजना है। यह ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान का एक हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए फंड जुटाना है।
यहाँ इसकी पूरी जानकारी आसान शब्दों में दी गई है:
1. खाता कौन और कब खोल सकता है?
- उम्र सीमा: बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु होने तक यह खाता खोला जा सकता है।
- अभिभावक: माता-पिता या कानूनी अभिभावक अपनी बेटी के नाम पर यह खाता खोल सकते हैं।
- खातों की संख्या: एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियों के लिए खाता खोला जा सकता है (जुड़वां या तीन बच्चियां होने की स्थिति में विशेष नियम लागू होते हैं)।
2. निवेश और मैच्योरिटी (Investment & Maturity)
- न्यूनतम निवेश: एक वित्तीय वर्ष में कम से कम ₹250 जमा करना अनिवार्य है।
- अधिकतम निवेश: आप एक साल में अधिकतम ₹1.5 लाख जमा कर सकते हैं।
- अवधि: आपको खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक पैसा जमा करना होता है।
- मैच्योरिटी: यह खाता खाता खोलने के 21 साल बाद मैच्योर होता है। हालांकि, अगर बेटी 18 साल की हो जाए और उसकी शादी हो रही हो, तो खाता बंद किया जा सकता है।
3. ब्याज दर और टैक्स लाभ (Interest & Tax Benefits)
यह योजना अपनी उच्च ब्याज दरों के लिए जानी जाती है:
- ब्याज दर (Interest Rate): सरकार हर तिमाही में ब्याज दर तय करती है। वर्तमान में यह लगभग 8.2% (सालाना) के आसपास है।
- टैक्स छूट (Tax Benefits): * जमा राशि पर Section 80C के तहत छूट मिलती है।
- मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स-फ्री होता है।
- मैच्योरिटी पर मिलने वाली पूरी रकम भी टैक्स-फ्री होती है।
4. पैसा कब निकाल सकते हैं? (Withdrawal)
- शिक्षा के लिए: बेटी के 18 वर्ष की आयु पूरी करने या 10वीं पास करने के बाद, उच्च शिक्षा के लिए कुल जमा राशि का 50% हिस्सा निकाला जा सकता है।
- शादी के लिए: बेटी के 18 वर्ष की होने पर शादी के समय पूरा फंड निकाला जा सकता है और खाता बंद किया जा सकता है।
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ज़रूरी दस्तावेज़ (Required Documents)
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)।
- माता-पिता का पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड)।
- पते का प्रमाण (Address Proof)।
- फोटो।
सुकन्या समृद्धि योजना: मुख्य विशेषताएं एक नज़र में
- उद्देश्य: बेटी की शिक्षा और शादी के लिए एक बड़ा फंड तैयार करना।
- पात्रता: 0 से 10 साल तक की बेटियों के लिए खाता खोलने की सुविधा।
- किफायती निवेश: मात्र ₹250 की न्यूनतम राशि से निवेश की शुरुआत।
- अधिकतम सीमा: एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹1.5 लाख तक जमा करने की छूट।
- उच्च रिटर्न: सरकारी बचत योजनाओं में सबसे आकर्षक ब्याज दर (वर्तमान में 8.2%)।
- टैक्स में बड़ी बचत: निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी… तीनों स्तरों पर EEE (Exempt-Exempt-Exempt) टैक्स छूट।
- सुरक्षा की गारंटी: भारत सरकार द्वारा संचालित पूरी तरह सुरक्षित और जोखिम-मुक्त योजना।
- आंशिक निकासी: बेटी के 18 वर्ष की होने पर उच्च शिक्षा के लिए 50% राशि निकालने की अनुमति।
- लंबी अवधि का लाभ: खाता खुलने के 21 वर्ष बाद मैच्योरिटी, जिससे कंपाउंडिंग का जबरदस्त फायदा मिलता है।
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- 15 साल जमा करने पर कितना मिलेगा?
इन सभी सवालों के जवाब नीचे दिए गए हैं
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: क्या मैं अपनी 12 साल की बेटी के लिए यह खाता खोल सकता हूँ?
उत्तर: नहीं, सुकन्या समृद्धि योजना का खाता केवल बेटी के जन्म से लेकर उसकी 10 वर्ष की आयु होने तक ही खोला जा सकता है।
प्रश्न 2: अगर किसी साल न्यूनतम ₹250 जमा न कर पाएं तो क्या होगा?
उत्तर: यदि आप एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम ₹250 जमा नहीं करते हैं, तो खाता ‘डिफ़ॉल्ट’ (Default) माना जाएगा। इसे दोबारा सक्रिय करने के लिए आपको हर साल के हिसाब से ₹50 की पेनल्टी और न्यूनतम जमा राशि का भुगतान करना होगा।
प्रश्न 3: क्या सुकन्या समृद्धि योजना में बीच में पैसा निकाल सकते हैं?
उत्तर: पूरी राशि केवल 21 साल पूरे होने पर या बेटी की शादी (18 वर्ष के बाद) के समय निकाली जा सकती है। हालांकि, बेटी के 18 वर्ष की होने या 10वीं पास करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए 50% तक की आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की अनुमति है।
प्रश्न 4: क्या इस खाते को एक बैंक से दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है?
उत्तर: हाँ, आप सुकन्या समृद्धि खाते को देश के किसी भी हिस्से में एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे या एक बैंक से दूसरे बैंक में आसानी से ट्रांसफर करवा सकते हैं।
प्रश्न 5: क्या इस योजना में निवेश पर टैक्स छूट मिलती है?
उत्तर: जी हाँ, यह EEE (Exempt-Exempt-Exempt) श्रेणी में आती है। यानी निवेश की गई राशि (Section 80C के तहत), मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा, तीनों पूरी तरह टैक्स-फ्री हैं।
प्रश्न 6: क्या गोद ली हुई बेटी के लिए भी यह खाता खुल सकता है?
उत्तर: हाँ, कानूनी रूप से गोद ली हुई बेटी (Legally Adopted Child) के नाम पर भी अभिभावक यह खाता खोल सकते हैं।
प्रश्न 7: अगर खाताधारक (बेटी) की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा?
उत्तर: ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में खाता तुरंत बंद कर दिया जाता है। जमा की गई राशि और उस पर अर्जित ब्याज अभिभावक को दे दिया जाता है।
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मेरा नाम राजेन्द्र राठौर है। SCIENCE COLLEGE GWALIOR से पोस्ट ग्रेजुएट वर्ष 2022 में किया है। मैं पिछले 5 वर्षों से कंटेंट राइटिंग क्षेत्र जैसे – सरकारी योजनाओं, टेक्नोलॉजी, Finance, Automobile, Loan से सम्बंधित नवीनतम समाचार प्रकाशित कर रहा हूं। Rathornews.com पर सभी समाचार और ताजा खबरें आधिकारिक स्त्रोत से सत्यापन के बाद ही प्रकाशित की जाती है।