MP RTE Admission 2026: मध्यप्रदेश राज्य में RTE के अंतर्गत निशुल्क प्रवेश लेने हेतु जरूरी दस्तावेज और पात्रता की जानकारी यहां से देखें।
मध्यप्रदेश के निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून के तहत हर साल हजारों बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाता है। यदि आप मध्यप्रदेश के निवासी हैं और अपने बच्चे का दाखिला किसी प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल में बिना किसी फीस के कराना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है।
मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र (RSK) द्वारा संचालित इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी नीचे दी गई है:
मध्यप्रदेश RTE एडमिशन: मुख्य जानकारी
मध्यप्रदेश में RTE के तहत निजी स्कूलों की 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। इसमें कक्षा 1 (या प्री-स्कूल) में प्रवेश मिलता है और बच्चे की कक्षा 8वीं तक की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त होती है।
1. पात्रता और आयु सीमा (Eligibility) MP RTE Admission 2026
- निवासी: आवेदक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- वर्ग: बच्चा अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर), या बीपीएल (BPL) कार्ड धारक परिवार से होना चाहिए।
- आयु सीमा: * नर्सरी/KG-1/KG-2 के लिए: 3 से 5 वर्ष के बीच।
- कक्षा 1 में प्रवेश के लिए: 5 से 7 वर्ष के बीच।
2. MP RTE Admission 2026 आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
आवेदन करने से पहले इन कागजातों को तैयार रखें:
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
- अभिभावक का जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC के लिए)।
- आय प्रमाण पत्र या बीपीएल कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र (जैसे राशन कार्ड, वोटर आईडी, या बिजली बिल)।
- बच्चे का आधार कार्ड और समग्र आईडी (Samagra ID)।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
आवेदन की प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
मध्यप्रदेश में आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होता है। आप इसे स्वयं या किसी कियोस्क सेंटर से भर सकते हैं।
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले RTE Portal MP पर लॉगिन करें।
- पंजीयन (Registration): ‘आवेदन पंजीयन’ लिंक पर क्लिक करें और बच्चे की समग्र आईडी दर्ज करें।
- स्कूलों का चयन: अपने निवास क्षेत्र (वार्ड या ग्राम पंचायत) के स्कूलों को प्राथमिकता के आधार पर चुनें।
- दस्तावेज अपलोड: मांगी गई जानकारी भरें और फोटो/दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
- सत्यापन (Verification): फॉर्म जमा करने के बाद, आपको पावती (Receipt) लेकर निर्धारित जन शिक्षा केंद्र (संकुल) में जाकर दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन कराना होगा।
चयन प्रक्रिया: ऑनलाइन लॉटरी
मध्यप्रदेश में चयन ‘पारदर्शी रैंडम लॉटरी’ के माध्यम से किया जाता है।
- सत्यापन के बाद, पात्र पाए गए बच्चों की सूची लॉटरी सिस्टम में डाली जाती है।
- रिजल्ट आने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होता है।
- यदि बच्चे का नाम लिस्ट में आता है, तो आपको पोर्टल से ‘आवंटन पत्र’ (Allotment Letter) डाउनलोड करना होगा और संबंधित स्कूल में जाकर एडमिशन लेना होगा।
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मध्य प्रदेश में शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है।
MP RTE एडमिशन 2026: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. MP RTE के तहत कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर: मध्य प्रदेश के वे मूल निवासी परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) या सुविधावंचित समूह (SC/ST/OBC/विकलांग/अनाथ) के अंतर्गत आते हैं, अपने बच्चों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए परिवार की वार्षिक आय ₹1.5 लाख से कम होनी चाहिए (EWS श्रेणी के लिए)।
2. बच्चे की आयु सीमा क्या होनी चाहिए?
उत्तर: प्रवेश के लिए आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाती है:
- नर्सरी/केजी-1/केजी-2: 3 से 5 वर्ष के बीच।
- कक्षा 1 के लिए: 5 से 7 वर्ष के बीच।
3. आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
उत्तर: मुख्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- बच्चे और माता-पिता का आधार कार्ड।
- समग्र आईडी (बच्चे की आईडी आधार से ई-केवाईसी (e-KYC) के जरिए लिंक होनी चाहिए)।
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड/वोटर आईडी/बिजली बिल)।
- आय प्रमाण पत्र (डिजिटल हस्ताक्षरित और नया)।
- जाति या श्रेणी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
4. आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर: आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होता है।
- अभिभावकों को rteportal.mp.gov.in पर जाकर ‘नया पंजीकरण’ करना होगा।
- स्कूल चुनते समय आप अपने ग्राम/वार्ड या पड़ोस के अधिकतम 10 निजी स्कूलों का चयन कर सकते हैं।
- फॉर्म भरने के बाद पावती (Receipt) डाउनलोड करें।
5. क्या ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद स्कूल में सीधे एडमिशन मिल जाता है?
उत्तर: नहीं। ऑनलाइन आवेदन के बाद आपको अपने नजदीकी जन शिक्षा केंद्र (सरकारी स्कूल) पर जाकर दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन (Verification) करवाना अनिवार्य है। इसके बिना आपका फॉर्म लॉटरी में शामिल नहीं किया जाएगा।
6. स्कूल का चयन कैसे होता है?
उत्तर: सत्यापन के बाद, राज्य स्तर पर एक ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत लॉटरी निकाली जाती है। इसमें चयनित बच्चों को उनके द्वारा चुने गए स्कूलों में सीट आवंटित की जाती है। चयनित होने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS प्राप्त होगा।
7. क्या RTE के तहत स्कूल की पूरी फीस माफ होती है?
उत्तर: हाँ, कक्षा 8वीं तक (कुछ विशेष परिस्थितियों में 12वीं तक) बच्चे की ट्यूशन फीस पूरी तरह निशुल्क होती है। शासन द्वारा स्कूलों को इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है।
विशेष टिप: ध्यान रखें कि 40% से अधिक आवेदन सिर्फ समग्र आईडी और आधार में जानकारी (नाम या जन्मतिथि) मिसमैच होने के कारण रिजेक्ट हो जाते हैं। आवेदन करने से पहले इन्हें अपडेट जरूर करवा लें।