PM फसल बीमा योजना ताजा अपडेट 2026: जानें कब आएगा खरीफ और रबी सीजन का बीमा पैसा। 4 मई को किसानों के खाते में 122 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे। अपनी भुगतान स्थिति और लाभार्थी सूची की पूरी जानकारी यहाँ देखें।
मई 2026: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के लाभार्थी किसानों के लिए राहत भरी खबर है। प्राकृतिक आपदाओं, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने मुआवजे की तारीख और राशि की घोषणा कर दी है।
4 मई को जारी होगी 122 करोड़ रुपये की राशि
ताजा अपडेट के अनुसार, 4 मई 2026 को उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में मुआवजे की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार अकेले 122.28 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि वितरित करने जा रही है। यह भुगतान शाम 4 बजे एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से ‘वन-क्लिक’ द्वारा किया जाएगा।
किन किसानों को मिलेगा लाभ?
यह पैसा मुख्य रूप से उन किसानों को मिलेगा जिनकी फसलें निम्नलिखित सीजनों में प्रभावित हुई थीं:
- खरीफ 2025: इस सीजन की बकाया राशि (लगभग 105.16 करोड़ रुपये) का भुगतान किया जाएगा।
- रबी 2025-26: हाल ही में संपन्न हुए रबी सीजन के नुकसान के लिए भी 17.11 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
योजना की ताजा स्थिति और आंकड़े
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, खरीफ 2025 के लिए कुल 730.04 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति तय की गई थी, जिसमें से 624.88 करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं। अब शेष राशि 4 मई को भेजी जाएगी।
विशेष नोट: इससे पहले 21 फरवरी 2026 को भी मुख्यमंत्री द्वारा 285 करोड़ रुपये की राशि करीब 2.51 लाख किसानों के खातों में भेजी गई थी।
अपना क्लेम स्टेटस कैसे चेक करें?
यदि आपने भी फसल बीमा करवाया है, तो आप नीचे दिए गए तरीकों से अपने पैसे का स्टेटस देख सकते हैं:
- आधिकारिक पोर्टल: pmfby.gov.in पर जाएं।
- Application Status: ‘Check Application Status’ विकल्प पर क्लिक करें।
- रसीद संख्या: अपनी ‘Receipt Number’ दर्ज करें और कैप्चा भरें।
- स्थिति: आपको पता चल जाएगा कि आपका क्लेम स्वीकृत हुआ है या नहीं और भुगतान की स्थिति क्या है।
महत्वपूर्ण आगामी तिथियां (2026)
- 12 मई 2026: क्लेम एंट्री और अप्रूवल की अंतिम तिथि।
- 22 मई 2026: आरबीआई/नाबार्ड को क्लेम कंसोलिडेशन भेजने की समय सीमा।
- खरीफ 2026: नए सीजन के लिए बीमा आवेदन प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है, जिसके लिए किसान अपनी नजदीकी बैंक शाखा या CSC सेंटर से संपर्क कर सकते हैं।
निष्कर्ष:
सरकार का लक्ष्य तकनीक के माध्यम से मुआवजे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। यदि आपके खाते में 4 मई के बाद भी पैसा नहीं आता है, तो आप टोल-फ्री नंबर 14447 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
Disclaimer: यह जानकारी वर्तमान समाचारों और सरकारी पोर्टल के आंकड़ों पर आधारित है। क्लेम की राशि अलग-अलग राज्यों और जिलों में फसल नुकसान के आकलन (CCE) के आधार पर भिन्न हो सकती है।
नया नियम: जंगली जानवरों से नुकसान पर भी मिलेगा बीमा
सरकार ने बीमा नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अब जंगली जानवरों के हमले और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में धान की फसल डूबने को भी कवर के दायरे में शामिल कर लिया है। यह नियम खरीफ 2026 से पूर्ण रूप से प्रभावी होंगे, लेकिन कई राज्यों ने प्रायोगिक तौर पर इन्हें अभी से लागू करना शुरू कर दिया है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) 2026 के तहत अपनी फसल का बीमा कराने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक आसान और डिजिटल हो गई है। आप घर बैठे या नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
नीचे स्टेप-बाय-स्टेप आवेदन प्रक्रिया दी गई है:
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents Required)
आवेदन शुरू करने से पहले ये दस्तावेज अपने पास रखें:
- आधार कार्ड (पहचान के लिए)
- बैंक पासबुक (ताकि क्लेम का पैसा सीधे खाते में आ सके)
- भूमि रिकॉर्ड: खसरा/खतौनी या जमाबंदी की नकल।
- बुवाई प्रमाण पत्र: पटवारी या कृषि विभाग द्वारा प्रमाणित (Sowing Certificate)।
- किरायानामा/बटाईनामा: यदि खेती किराए या बटाई की जमीन पर है।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Online Process)
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले pmfby.gov.in पर जाएं।
- Farmer Corner चुनें: होमपेज पर मौजूद ‘Farmer Corner’ विकल्प पर क्लिक करें।
- लॉगिन/रजिस्ट्रेशन: * अगर आप नए हैं, तो ‘Guest Farmer’ के रूप में रजिस्टर करें।
- अपना नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालकर अकाउंट बनाएं।
- एप्लीकेशन फॉर्म भरें: लॉगिन करने के बाद ‘Apply for Crop Insurance’ पर क्लिक करें।
- फसल का विवरण: अपनी फसल का नाम (खरीफ/रबी), बुवाई की तारीख और राज्य चुनें।
- भूमि की जानकारी: अपने खेत का विवरण (सर्वे नंबर, जिला, तहसील आदि) भरें।
- बैंक विवरण: अपना IFSC कोड और बैंक खाता नंबर सही-सही भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: मांगे गए दस्तावेजों (आधार, बैंक पासबुक, लैंड रिकॉर्ड) की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- प्रीमियम का भुगतान: योजना के अनुसार निर्धारित मामूली प्रीमियम का भुगतान ऑनलाइन (Net Banking/UPI/Debit Card) करें।
- रसीद प्राप्त करें: सबमिट करने के बाद एक एप्लीकेशन आईडी (Policy Number) मिलेगी। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
अन्य आवेदन के तरीके
यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास ये विकल्प भी हैं:
- CSC (जन सेवा केंद्र): अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर मामूली शुल्क देकर आवेदन करा सकते हैं।
- बैंक: जिस बैंक में आपका खाता है, वहां जाकर फसल बीमा का फॉर्म भर सकते हैं।
- कृषि कार्यालय: जिला कृषि अधिकारी या खंड कृषि कार्यालय में जाकर भी मदद ली जा सकती है।

मेरा नाम राजेन्द्र राठौर है। SCIENCE COLLEGE GWALIOR से पोस्ट ग्रेजुएट वर्ष 2022 में किया है। मैं पिछले 5 वर्षों से कंटेंट राइटिंग क्षेत्र जैसे – सरकारी योजनाओं, टेक्नोलॉजी, Finance, Automobile, Loan से सम्बंधित नवीनतम समाचार प्रकाशित कर रहा हूं। Rathornews.com पर सभी समाचार और ताजा खबरें आधिकारिक स्त्रोत से सत्यापन के बाद ही प्रकाशित की जाती है।