MP RTE Admission 2026-27: प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन शुरू! जानें पात्रता, नियम और आवेदन की पूरी प्रक्रिया

MP RTE Admission 2026-27:मध्य प्रदेश RTE एडमिशन 2026 की पूरी जानकारी। जानें कैसे करें ऑनलाइन आवेदन और अपने बच्चे का निजी स्कूल में कराएं मुफ्त प्रवेश।

मध्य प्रदेश में गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा (RTE Admission) के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अगर आप अपने बच्चे का दाखिला किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में बिना किसी फीस के कराना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

​यहाँ MP RTE Admission 2026-27 से जुड़ी ताजा जानकारी और आवेदन की पूरी प्रक्रिया दी गई है:

​MP RTE एडमिशन 2026: ताजा अपडेट

​फिलहाल मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सत्र 2026-27 के लिए आधिकारिक टाइम-टेबल की घोषणा होना शेष है, लेकिन पिछले वर्षों के ट्रेंड के अनुसार फरवरी के अंत या मार्च 2026 में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की पूरी संभावना है। RTE MP Online Application Form की जानकारी दी गई है।

​MP RTE Admission 2026-27 महत्वपूर्ण बदलाव (संभावित)

  • नर्सरी बनाम कक्षा 1: कुछ चर्चाएं हैं कि इस बार सीधे कक्षा 1 से प्रवेश को प्राथमिकता दी जा सकती है, हालांकि अभी तक पुराने नियम (नर्सरी, KG-1, KG-2 और कक्षा 1) ही प्रभावी हैं।
  • आधार अनिवार्य: बच्चे और माता-पिता का आधार कार्ड अपडेट होना अनिवार्य है।
  • समग्र e-KYC: आवेदन से पहले बच्चे की Samagra ID का आधार से e-KYC होना अनिवार्य कर दिया गया है।

​MP RTE Admission 2026 Date संभावित तिथियां (Tentative Dates

MP Free School Admission 2026 कार्यक्रमसंभावित तिथि
ऑनलाइन आवेदन शुरूफरवरी / मार्च 2026
आवेदन की अंतिम तिथिमार्च 2026 के अंत तक
दस्तावेजों का सत्यापन (BRC केंद्र)मार्च – अप्रैल 2026
ऑनलाइन लॉटरी (Result)अप्रैल 2026
स्कूल में प्रवेश प्रक्रियाअप्रैल / मई 2026

MP RTE Admission 2026-27: प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन शुरू! जानें पात्रता, नियम और आवेदन की पूरी प्रक्रिया

RTE MP Admission Age Limit 2026 (आयु सीमा)

​शिक्षा का अधिकार मध्य प्रदेश 2026: RTE के तहत उम्र की गणना 1 अप्रैल 2026 की स्थिति में की जाएगी: मध्य प्रदेश आरटीई एडमिशन 2026-27

  • नर्सरी/प्री-स्कूल: 3 से 4.5 वर्ष के बीच।
  • कक्षा 1: न्यूनतम 6 वर्ष से अधिकतम 7.5 वर्ष के बीच।
  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
  • बच्चे और अभिभावक का आधार कार्ड।
  • निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, या बिजली बिल)।
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
  • BPL कार्ड / आय प्रमाण पत्र।
  • बच्चे की समग्र आईडी (e-KYC के साथ)।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • ​सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल rteportal.mp.gov.in पर जाएं।
  • ​”आवेदन पंजीयन” लिंक पर क्लिक करें।
  • ​बच्चे की समग्र आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP से वेरीफाई करें।
  • ​अपनी पसंद के पड़ोस के निजी स्कूलों का चयन करें।
  • ​फॉर्म सबमिट करने के बाद रसीद का प्रिंट लें और इसे BRC केंद्र (जन शिक्षा केंद्र) पर जाकर सत्यापित जरूर करवाएं।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. क्या RTE में प्रवेश के लिए कोई फीस देनी होती है?

नहीं, शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत चयनित बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल निशुल्क होती है। ट्यूशन फीस का भुगतान सरकार द्वारा सीधे स्कूल को किया जाता है।

2. आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?

RTE MP Portal Login: मध्य प्रदेश में RTE आवेदन केवल rteportal.mp.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं। किसी भी अन्य फर्जी वेबसाइट से बचें।

3. क्या मैं किसी भी स्कूल में आवेदन कर सकता हूँ?

नहीं, आप केवल अपने ग्राम/वार्ड या पड़ोस के वार्ड के स्कूलों के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर आपके पते के आधार पर स्कूलों की सूची अपने आप दिखाई देती है।

4. चयन की प्रक्रिया क्या होती है? क्या कोई परीक्षा देनी होगी?

बच्चों का चयन किसी परीक्षा या इंटरव्यू के आधार पर नहीं, बल्कि ऑनलाइन लॉटरी (रैंडम सिलेक्शन) के माध्यम से होता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होती है।

5. अगर मेरे पास BPL कार्ड नहीं है, तो क्या मेरा बच्चा पात्र है?

यदि आप सामान्य या पिछड़ा वर्ग से हैं और आपके पास BPL कार्ड नहीं है, तो आप पात्र नहीं होंगे। हालांकि, SC/ST वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन किया जा सकता है, भले ही उनके पास BPL कार्ड न हो।

6. फॉर्म भरने के बाद क्या करना होता है?

ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसकी पावती (Receipt) निकालें और बताए गए जन शिक्षा केंद्र (BRC कार्यालय) पर जाकर दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन (Verification) करवाएं। सत्यापन के बिना आपका फॉर्म लॉटरी में शामिल नहीं किया जाएगा।

7. क्या किराए के मकान में रहने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं?

हाँ, लेकिन आपके पास उस पते का वैध सरकारी दस्तावेज (जैसे आधार कार्ड या मतदाता परिचय पत्र) होना चाहिए। यदि आधार पर पता पुराना है, तो उसे समय रहते अपडेट करवा लें।

8. लॉटरी में नाम आने के बाद क्या स्कूल मना कर सकता है?

नहीं, यदि पोर्टल पर ऑनलाइन लॉटरी में स्कूल अलॉट हो गया है और आपके दस्तावेज सही हैं, तो स्कूल को प्रवेश देना अनिवार्य है। शिकायत होने पर आप जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) से संपर्क कर सकते हैं।

प्रो टिप: आवेदन करते समय कम से कम 3-5 स्कूलों का विकल्प चुनें ताकि बच्चे के चयन की संभावना बढ़ सके।

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